सरकारी जमीन पर सीसी रोड बनाकर काट दी कॉलोनी, 46 लाख का जुर्माना

उज्जैन | नानाखेड़ा क्षेत्र स्थित होटल केजीसी के पीछे सरकारी जमीन पर सीसी रोड बनाकर कॉलोनी काटने के मामले में तहसीलदार सुदीप मीणा ने कड़ा कदम उठाते हुए कॉलोनाइजर पर 45 लाख 78 हजार रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही अतिक्रमण हटाकर बेदखली की रिपोर्ट तलब की है। जल्द ही कॉलोनाइजर को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा सकती है।

तहसीलदार के इस आदेश से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों में खलबली मच गई है। तहसीलदार सुदीप मीणा ने शुक्रवार को पटवारी रिपोर्ट के आधार पर मप्र भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत यह आदेश जारी किया है। क्षेत्र के पटवारी विश्वेश शर्मा ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि सर्वे नंबर 49 की 0826 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर दीपक प्रजापति ने 0.300 हेक्टेयर सीसी रोड बनाकर पक्के निर्माण कर लिए हैं और अवैध रूप से कॉलोनी विकसित कर दी है। मामले में कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया गया था, जिसके जवाब में अतिक्रमण न करने की बात कही गई थी। इस पर सरकारी जमीन की दोबारा जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि 0.826 हेक्टेयर में से 0.700 हेक्टेयर जमीन पर बाउंड्रीवाल बनाकर बीच में सीमेंट कांक्रीट की रोड बना ली और अतिक्रमण कर लिया। इसमें 7 मकानों का निर्माण भी हो चुका है। जमीन के बाजार मूल्य के आधार पर कॉलोनाइजर पर 45 लाख 78 हजार रुपए का जुर्माना किया है।

जमीन की कीमत 2.28 करोड़ रुपए

इंदौर-उज्जैन फोरलेन स्थित महामृत्युंजय द्वार के ठीक पास यह कॉलोनी होटल केजीसी के पीछे है, जिसका बाजार मूल्य 2 करोड़ 28 लाख 90 हजार रुपए है। क्षेत्र की कृषि भूमि का बाजार मूल्य 3 लाख 27 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर है। इस हिसाब से 0.700 हेक्टेयर सरकारी जमीन की कीमत निकाली गई है।

7 मकानों पर चल सकता है बुलडोजर

सरकारी जमीन के दायरे में कॉलोनाइजर ने 7 प्लॉट काटकर बेच दिए। इन पर मकानों का निर्माण भी हो चुका है। इन मकानों पर आने वाले समय में कभी भी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। लोगों ने इस पर मकान बनाने पर काफी पैसा खर्च कर दिया है। फिलहाल इस आदेश के आधार पर कॉलोनाइजर को नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद राजस्व अमला अतिक्रमण हटाकर बेदखली की कार्रवाई करेगा।

आदेश जारी किया है

नानाखेड़ा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर सीमेंट कांक्रीट की रोड और बाउंड्रीवाल बनाकर अतिक्रमण करने के मामले में कॉलोनाइजर के खिलाफ जुर्माना किया है तथा राजस्व निरीक्षक और पटवारी से बेदखली की रिपोर्ट मांगी है।

सुदीप मीणा, तहसीलदार

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